31 मई 2024 की अंतिम तारीख निकट आ रही है, जिसके बाद अगर आपका PAN आधार से जुड़ा नहीं है, तो आपको TDS (स्रोत पर कर कटौती) की दोगुनी दर का भुगतान करना पड़ सकता है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं:
- सरकार ने 31 मई 2024 की तारीख को फिर से बढ़ा नहीं दी है।
- यह निश्चित है कि अगर आपका PAN आधार से जुड़ा नहीं है, तो आपको 1 जून 2024 से टीडीएस की दोगुनी दर का भुगतान करना पड़ेगा।
- दोगुनी TDS दर से बचने के लिए आप अभी भी अपना PAN आधार से जोड़ सकते हैं।
- PAN को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या SMS के माध्यम से किया जा सकता है।
यहां PAN को आधार से जोड़ने के तरीके दिए गए हैं:
- ऑनलाइन: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और "Link Aadhaar with PAN" विकल्प चुनें।
- SMS: अपने PAN नंबर और आधार नंबर को 567678 या 567679 पर SMS करें।
अधिक जानकारी के लिए:
- आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जा सकते हैं।
- आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1860-230-9292 पर भी कॉल कर सकते हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आप यह नहीं करते हैं, तो आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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