नई दिल्ली: NEET री-एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
सुप्रीम कोर्ट में:
- 56 NEET छात्रों ने याचिका दायर कर NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग की है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परीक्षा में अनियमितताएं हुई थीं और कई छात्रों को प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी नहीं मिली थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई तय की है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में:
- 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने NEET रिजल्ट रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की।
- हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाए बिना मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है।
अन्य मुख्य बातें:
- 23 जून को री-एग्जाम देने वाले 813 छात्रों में से 6 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे।
- NTA ने 20 जुलाई को NEET UG 2024 की रैंक लिस्ट जारी की थी।
छात्रों की मांगें:
- NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करें।
- दोबारा परीक्षा आयोजित करें।
- परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच करें।
आगे क्या होगा:
- सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले NEET री-एग्जाम और काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।
- छात्रों को इन अदालतों के फैसलों का इंतजार करना होगा।
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