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NEET री-एग्जाम: 56 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 15 जुलाई को अगली सुनवाई


 

नई दिल्ली: NEET री-एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में:

  • 56 NEET छात्रों ने याचिका दायर कर NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग की है।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परीक्षा में अनियमितताएं हुई थीं और कई छात्रों को प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी नहीं मिली थी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई तय की है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में:

  • 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने NEET रिजल्ट रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की।
  • हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाए बिना मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है।

अन्य मुख्य बातें:

  • 23 जून को री-एग्जाम देने वाले 813 छात्रों में से 6 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे।
  • NTA ने 20 जुलाई को NEET UG 2024 की रैंक लिस्ट जारी की थी।

छात्रों की मांगें:

  • NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करें।
  • दोबारा परीक्षा आयोजित करें।
  • परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच करें।

आगे क्या होगा:

  • सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले NEET री-एग्जाम और काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।
  • छात्रों को इन अदालतों के फैसलों का इंतजार करना होगा।

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